एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने आज कहा कि इसे नए ग्राहकों को लेने के लिए रिजर्व बैंक से आवश्यक अनुमोदन (approval) प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, आधार जारी करने वाले प्राधिकारी यूआईडीएआई (UIDAI) ने इसे 12 अंकों के अद्वितीय पहचान संख्या (unique identification number) आधारित e-KYC का उपयोग करने की इजाजत दी है, यह एक बयान में कहा गया।

बता दें कि मार्च महीने में एयरटेल पेमेंट्स बैंक पर आधार वेरीफ‍िकेशन का अनुचित इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। कंपनी पर आरोप लगाया गया था कि मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने के लिए आने वाले ग्राहकों का पेमेंट्स बैंक में खाता खोला जा रहा है. यह काम ग्राहक की जानकारी के बिना हो रहा है। इस घटना को देखते हुए एयरटेल पेमेंट्स बैंक पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक को निर्देश दिया कि वह नए ग्राहकों को न बनाये, जबकि यूआईडीएआई ने एयरटेल और एयरटेल पेमेंट्स बैंक दोनों के ई-केवाईसी लाइसेंस को निलंबित कर दिया था।

कंपनी ने किसी भी गलत कार्यवाही से इंकार कर दिया था और नियमों का अनुपालन करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया था।

यूआईडीएआई ने इस साल मार्च में एयरटेल के अपने मोबाइल ग्राहकों के आधार पर सत्यापन करने के लिए प्राधिकरण को पुनःस्थापन (restore) कर दिया, लेकिन अपने भुगतान बैंकों के ई-केवाईसी लाइसेंस पर निलंबन नहीं उठाया।

बयान में कहा गया है, "एयरटेल पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक से नए ग्राहकों को शुरू करने के लिए आवश्यक अनुमोदन (approval) प्राप्त हुआ है। आधार आधारित ई-केवाईसी का उपयोग कर यूआईडीएआई द्वारा ग्राहकों को फिर से सेवा शुरू करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक को भी अनुमति दी गई है”। 

एक भुगतान बैंक किसी अन्य बैंक की तरह है, लेकिन किसी भी क्रेडिट जोखिम को शामिल किए बिना छोटे पैमाने पर संचालित होता है। यह 1 लाख रुपये तक की जमा राशि, प्रेषण सेवाएं, मोबाइल भुगतान / स्थानान्तरण / खरीद और अन्य बैंकिंग सेवाओं जैसे एटीएम / डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर की स्वीकृति स्वीकार कर सकता है लेकिन ऋण (loan) नहीं दे सकता है या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है।

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